उत्तराखंड(आर सी/संदीप कुमार) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 10 मई, शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य वादकारियों को सस्ता व त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज प्रशांत जोशी की अध्यक्षता में हरिद्वार, रुड़की और लक्सर के न्यायालय परिसरों में यह अदालत लगेगी।
प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर पूरे देश में किया जा रहा है। लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले, चेक बाउंस, बैंक ऋण वसूली केस, मोटर दुर्घटना मुआवजा वाद, श्रम विवाद, पारिवारिक मामले, राजस्व संबंधी विवाद सहित अन्य प्रकरणों का निपटारा पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जाएगा।
इस अदालत की खासियत यह है कि यहाँ निस्तारित मामलों के खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं है, जिससे विवादों का स्थायी समाधान सुनिश्चित होता है। सचिव कौर ने कहा,”लोक अदालत का उद्देश्य आम लोगों को न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने और विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने में मदद करना है।”
गौरतलब है कि लोक अदालतें विवादों को कम लागत और अनौपचारिक माहौल में निपटाने का प्रभावी मंच हैं। इस आयोजन से उत्तराखंड के हजारों लाभार्थियों को न्यायिक प्रक्रिया का लाभ मिलने की उम्मीद है।