ऋषिकेश (आर सी)। कोर्ट ने इंस्पेक्टर रितेश शाह सहित आठ पुलिस कर्मियों के खिलाफ पुलिस को दिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश भवदीप रावते की अदालत ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है। मिली जानकारी के मुताबिक गुमानी वाला निवासी लता कांडपाल ने जुलाई माह में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश भवदीप रावते की अदालत में याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने वर्ष 2021 के अप्रैल माह में कोविड काल के दौरान प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह सहित पुलिस कर्मियों पर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया था। मामला उस समय का है जब इंस्पेक्टर रितेश शाह कोतवाली ऋषिकेश के प्रभारी थे। लता ने आरटीआई के तहत कोतवाली की सीसीटीवी फुटेज भी मांगी थी, फोटेज को न्यायालय को भी दिखाया गया था, फुटेज में थाना परिसर के अंदर कई गतिविधियां ऐसी है जिन्हे न्यायालय ने उल्लंघन मानना है। बता दे कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश भवदीप रावते की अदालत ने ऋषिकेश कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह, उपनिरीक्षक रघुवीर कापरवाना, उत्तम रमोला, मीनू यादव, एचसीपी जयपाल सिंह, कांस्टेबल आदित्य, मनोज बिष्ट और सत्यवीर सहित आठ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। बताते चले की 2021 के एक मामले में महिला की शिकायत पर यह आदेश जारी किए गए हैं, जानकारी के मुताबिक इंस्पेक्टर रितेश शाह वर्तमान में मुनिकी रेति कोतवाली के प्रभारी हैं।मामले में कोर्ट द्वारा आदेश दिए गए है कि मामले की जांच निरीक्षक स्तर से ऊपर के पुलिस क्षेत्र अधिकारी या अपर अधीक्षक से कराई जाए, इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अलग से पत्र दिया जाएगा। वही मामले में न्यायालय ने धारा 75 किशोरी न्याय अधिनियम 2015, भारतीय दंड संहिता की धारा 220, 323, 342, 330, 385, 386 में जांच करने के आदेश दिए हैं।