हरिद्वार (आर सी)। वर्ष 2021 में कोविड महामारी के दौरान आईसीएमआर के नियमों को ताक पर रखते हुए ज्वालापुर थाना क्षेत्रांतर्गत रानीपुर मोड़ स्थित नोवस पैथ लैब द्वारा फर्जी तरीके से एंटीजन/रैपिड कोविड़ टेस्ट करते हुए सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा कर आर्थिक लाभ कमाया गया था। जिसके बाद फर्जी आरटीपीसीआर/एंटीजन टेस्ट करने की बात प्रकाश में आने पर तत्समय मैक्स कॉरपोरेट सर्विस कुंभ मेला व नलवा लैबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड हिसार एवं लालचंदवानी पैथ लैब के विरुद्ध कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा अवैध व अनैतिक रूप से धन कमाने की बात प्रकाश में आने पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संबंधित लैब में छापा मारा गया था तथा लैब के विरूद्ध पीएमएलए के तहत जांच प्रारंभ की गई थी। उस विषय में पीएमएलए के तहत की गई जांच के दौरान, यह तथ्य प्रकाश में आये कि Novus Path Labs, Ranipur more PS Jwalapur HARIDWAR द्वारा कुंम्भ मेला हरिद्वार-2021 के दौरान आरएटी और आरटी-पीसीआर परीक्षण किए जाने में अनियमितता पाई गई जिसके आधार पर उस प्रयोगशाला Novus Path Labs HARIDWAR को रु. 24120486/- द्वारा गलत भुगतान प्राप्त किया गया है।
वही प्रयोगशाला के आईसीएमआर डेटा की जांच करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि प्रयोगशाला द्वारा किए गए परीक्षणों के सबंध में आईसीएमआर पोर्टल पर की गई अधिकाश प्रविष्टियाँ नकली प्रतीत होती है, जो संचालक Novus Path Labs HARIDWAR तथा लैब की पार्टनर संध्या शर्मा आदि द्वारा किया जाना प्रतीत होता है। बता दे कि फर्जी टैस्ट रिपोर्ट व बिल व अभिलेखो में फर्जी प्रवृष्टियों से सरकार को भारी राजस्व हानि होना ओर पैथ लैब संचालको द्वारा आपराधिक षडयन्त्र कर धोखाधड़ी कर अनुचित लाभ अर्जित किया जाना है। जिससे प्रथम दृष्टया सम्बन्धित लैब संचालक व उसके पार्टनर के विरुद्ध धारा 120 बी 420,467,468,471 भा.द.वि का अपराध का होना पाया जाने पर Novus Path Labs रानीपुर मोड थाना ज्वालापुर हरिद्वार के संचालक व पार्टनर संध्या शर्मा आदि के विरुद्ध एसएसआई राजेश बिष्ट के बयान पर थाना ज्वालापुर कोतवाली में मु0अ0सं0 201/24 धारा 120 बी 420, 467, 468, 471 इन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक विकास रावत के सोपी गई।