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उत्तराखंड में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर और शीतल पेय की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी

देहरादून (आर सी/संदीप कुमार) उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने गर्मी के मौसम में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर और ठंडे पेय पदार्थों की गुणवत्ता और उचित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य सचिव व आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि गर्मियों में इन उत्पादों की मांग में वृद्धि के कारण कई स्थानों पर अनुचित भंडारण के चलते गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, जिससे जनस्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो रहा है। विभाग को इस संबंध में लगातार शिकायतें भी मिल रही थीं।

 

डॉ. कुमार ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है और खाद्य-पेय पदार्थों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं व आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

 

उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे केवल प्रमाणित और लाइसेंसी उत्पाद खरीदें और किसी भी अनियमितता की सूचना तुरंत विभाग को दें। यह कदम राज्य में जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।

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By आर सी /संदीप कुमार

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