हरिद्वार (आर सी/संदीप कुमार) उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल ने परमजीत कौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके ग्राम प्रधान पद से निलंबन पर रोक लगा दी है। यह मामला हरिद्वार जिले के लाम ग्रांट गांव, भगवानपुर विकास खंड की ग्राम प्रधान परमजीत कौर को हटाने के प्रशासनिक आदेश से जुड़ा था। जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद परमजीत कौर फिलहाल अपने पद पर बनी रहेंगी।
इसके साथ ही, लाम ग्रांट ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान पद के लिए प्रस्तावित उपचुनाव को अगले आदेश तक टाल दिया गया है। यह निर्णय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में लिया गया है, ताकि मामले में अंतिम फैसला आने तक कोई नई प्रक्रिया शुरू न हो। इस स्थगन से ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्यों और स्थानीय नेतृत्व पर प्रभाव पड़ सकता है।
जिलाधिकारी ने कहा कि यह स्थगन अस्थायी है और आगे की कार्रवाई कोर्ट के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। ग्रामीणों और संबंधित पक्षों को अधिक जानकारी के लिए जिलाधिकारी कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी गई है।