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ग्राम प्रधान निलम्बित: घटिया सामग्री की शिकायत पर अभिलेख न देने का मामला

Byआर सी

Oct 17, 2025

हरिद्वार (आरसी/संदीप कुमार) जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ग्राम पंचायत अकौढा खुर्द उर्फ अकौढा मुकर्मतपुर, विकास खण्ड लक्सर की ग्राम प्रधान श्रीमती बसन्ती देवी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। यह कार्रवाई कश्यप बस्ती में सी०सी० सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत पर जाँच के निर्देश दिए जाने और दो बार नोटिस के बावजूद ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत अकौढा खुर्द उर्फ अकौढा मुकर्मतपुर के कश्यप बस्ती में सी०सी० सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायत जिलाधिकारी को मिली थी। इस पर जिलाधिकारी ने सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार को मामले की जाँच के निर्देश दिए थे। जाँच के संबंध में ग्राम प्रधान श्रीमती बसन्ती देवी को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु दो बार नोटिस जारी किए गए।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, बार-बार निर्देशित करने के बावजूद ग्राम प्रधान श्रीमती बसन्ती देवी ने ग्राम पंचायत के आवश्यक अभिलेख अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध नहीं कराए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इसे उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 133 के प्राविधान का स्पष्ट उल्लंघन माना।

जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त अधिनियम की धारा 138 (1) में यह प्राविधान है कि यदि कोई प्रधान अपने कर्तव्य सम्पादन में अनाचार का दोषी हो, अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करे, या कर्तव्य पालन न करने का दोषी पाया जाए, तो उसे विभागीय अंतिम जाँच तक निलम्बित किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 133 के प्राविधान के स्पष्ट उल्लंघन और पदीय दायित्वों/कर्तव्यों के सम्पादन में जानबूझकर लापरवाही व कर्तव्य पालन न करने का दोषी पाए जाने के कारण श्रीमती बसन्ती देवी को धारा 138 के अधीन अंतिम जाँच में दोषमुक्त होने तक ग्राम प्रधान के पद से तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।

निलम्बन की अवधि में उनके कार्य एवं दायित्व सम्बन्धित पंचायत के निर्वाचित 03 सदस्यों की एक समिति को सौंपे जाएंगे।

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