देहरादून(आर सी/संदीप कुमार) बुधवार को उत्तराखंड के आबकारी आयुक्त हरि चन्द्र सेमवाल ने जनविरोध और जनसंवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में नवसृजित देशी और विदेशी मदिरा दुकानों को पूर्ण रूप से बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश आबकारी नीति नियमावली-2025 (त्रिवर्षीय) के नियम 28.1 और 28.4 (a) के तहत जारी किया गया है।
आबकारी आयुक्त कार्यालय से जारी पत्र (संख्या: 3250, दिनांक 14 मई 2025) के अनुसार, स्थानीय जनविरोध, जनभावनाओं और संवेदनशीलता के आधार पर उन सभी नवसृजित मदिरा दुकानों के अनुज्ञापन को निरस्त कर बंद कराया जाएगा, जिनके खिलाफ व्यापक विरोध दर्ज किया गया है। साथ ही, आवंटियों द्वारा जमा राजस्व की धनराशि, यदि कोई हो, को वापसी (रिफंड) के लिए शासन के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजा जाएगा।
आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि जनविरोध या अन्य कारणों से राजस्व लक्ष्य में कमी की सूचना शासन को प्रेषित की जाए। सभी जिलाधिकारियों और जिला आबकारी अधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों, जनविरोध और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन दुकानों को तत्काल बंद कराने के लिए कहा गया है।