हरिद्वार (आरसी / संदीप कुमार) लक्सर क्षेत्र में प्रस्तावित पानीपत-गोरखपुर ग्रीनफील्ड हाईवे शामली- पुवायाँ फेज वन के निर्माण कार्य को गति देने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों के क्रम में विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी आकाश जोशी ने लक्सर तहसील के 12 गांवों में भूमि की खरीद-फरोख्त और भूमि के कृषि से गैर-कृषि स्वरुप में परिवर्तन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रुड़की द्वारा प्रस्तावित इस परियोजना के तहत किलोमीटर बीस से बत्तीस तक भूमि अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। इस दायरे में आने वाले मदारपुर, मिर्जापुर उर्फ मोहनवाला, पौडोवाली, टाडा जलालपुर, प्रहलादपुर, रघुनाथपुर उर्फ बालावाली, बालचन्दवाला, अलामपुर, हस्तमौली, शाहपुर, गिद्धावाली एवं कलसिया गांवों में यह प्रतिबंध लागू किया गया है।
प्रशासन के अनुसार यह प्रतिबंध राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के तहत चल रही कानूनी कार्यवाही के पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान इन गांवों में जमीन की रजिस्ट्री या बैनामा करने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी और भूमि का उपयोग बदलने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। साथ ही, इन प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के अनाधिकृत निर्माण पर भी रोक लगा दी गई है।
विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी आकाश जोशी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और राष्ट्रीय महत्व की इस सड़क परियोजना का कार्य बिना किसी बाधा के सुचारु रूप से संपन्न हो सकेगा।
![]()
