हरिद्वार(आर सी / संदीप कुमार) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में चल रहे अवैध कारखानों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में, आज सिडकुल पुलिस ने क्षेत्र में चल रही एक नकली शैंपू फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और करीब 15 लाख रुपये के नकली शैंपू और कच्चा माल जब्त किया है।

पुलिस को डेन्सो चौक के पास एक मकान में नकली शैंपू बनाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम गंगोत्री एनक्लेव फेस 3 स्थित मकान पर पहुंची। पुलिस को देखकर एक आरोपी छत के रास्ते फरार हो गया, जबकि तीन अन्य – हसीन, मोहसिन, और शहबान – को पुलिस ने पकड़ लिया।
कमरे की तलाशी लेने पर पुलिस ने पाया कि वहां हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी के क्लिनिक प्लस और सनसिल्क ब्रांड के नकली शैंपू बनाए जा रहे थे। मौके पर ड्रग इंस्पेक्टर हरि सिंह और हिंदुस्तान यूनिलीवर के लीगल मैनेजर को बुलाया गया।
पूछताछ के दौरान, आरोपी हसीन ने बताया कि वह बिना किसी लाइसेंस के इन लोकप्रिय ब्रांडों के नकली शैंपू का उत्पादन कर रहा था। उसके पास न तो उत्पादन का कोई लाइसेंस था और न ही कच्चे माल के संबंध में कोई दस्तावेज।
भारी मात्रा में नकली शैंपू और उपकरण बरामद
पुलिस ने मौके से 80 एमएल और 355 एमएल के कुल 1,134 नकली क्लिनिक प्लस शैंपू और 180 एमएल के 540 नकली सनसिल्क शैंपू बरामद किए। इसके अलावा, पुलिस ने शैंपू पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली हॉपर (फिलिंग मशीन), चार नीले प्लास्टिक के केन में भरा हुआ तरल पदार्थ, 800 खाली बोतलें जिन पर लेबल लगे थे, और लगभग 1 किलो लेबल का एक बंडल भी जब्त किया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी हसीन और उसके वर्कर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नकली लेबल लगाकर इन उत्पादों का निर्माण और बिक्री कर रहे थे।
गिरफ्तार आरोपी और बरामद सामान का विवरण:
आरोपी:
* हसीन अहमद (पुत्र शकील अहमद) – निवासी पठान चौक, लंढौरा मंगलौर, हरिद्वार।
* शहबान (पुत्र बशीर) – निवासी माता वाला मोहल्ला, लंढौरा मंगलौर, हरिद्वार।
* मोहसिन (पुत्र ईखलाक) – निवासी माता वाला मोहल्ला, लंढौरा मंगलौर, हरिद्वार।
बरामदगी:
* चार ड्रम कच्चा माल (लगभग 1,350 लीटर)।
* कच्चा माल शैंपू फिलिंग मशीन (स्टेनलेस स्टील)।
* 800 खाली बोतलें (सनसिल्क और क्लिनिक प्लस के लेबल लगी हुई)।
* 32 पेटियां नकली शैंपू (सनसिल्क और क्लिनिक प्लस)।
* लगभग 1 किलो लेबल (क्लिनिक प्लस)।
पुलिस ने आरोपियों को धारा 316, 318, 61(2), और 63/65 कॉपीराइट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। फरार आरोपी की तलाश जारी है।