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यूंटेट(UTET) परीक्षा हरिद्वार में कहा कहा बने परीक्षा केंद्र

Byआर सी

Sep 25, 2025

देहरादून (आर सी / संदीप कुमार) उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) द्वारा आयोजित होने वाली उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा (UTET I & II) 2025 को शांतिपूर्ण और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार, कुश्म चौहान ने नगर क्षेत्र के चार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा 163 लागू कर दी है।

यह उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा के मद्देनजर हरिद्वार के परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा 163 लागू परीक्षा 27 सितंबर, 2025 (शनिवार) को दो पालियों में आयोजित की जाएगी: पहली पाली प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 02:00 बजे से सायं 04:30 बजे तक।

ये हैं परीक्षा केंद्र:

* रा.क.इ.का. ज्वालापुर हरिद्वार

* ज्वालापुर इ.का. ज्वालापुर हरिद्वार

* पी.बी.म्यु.इ.का. मायापुर हरिद्वार

* सरस्वती विद्या मन्दिर इंटर कॉलेज मायापुर हरिद्वार

नगर मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह आदेश पारित किया है ताकि परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे और कोई बाधा उत्पन्न न हो।

निषेधाज्ञा के मुख्य बिंदु:

* परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे, न ही कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस निकालेंगे।

* कोई भी व्यक्ति जन भावनाओं को भड़काने वाला या सार्वजनिक शांति भंग करने वाला कार्य नहीं करेगा।

* इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

* निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

* लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयशास्त्र (जैसे बंदूक, पिस्टल) और विस्फोटक पदार्थ (जैसे तेजाब, पेट्रोल) लेकर चलना या पास रखना निषिद्ध है।

* परीक्षा केंद्र से 200 मीटर की परिधि में शांति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा।

* परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री, सेलुलर फोन और पेजर परीक्षा केंद्र परिसर में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

नगर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा। परीक्षा को सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए यह कदम उठाया गया है।

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